जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र उमर खालिद को अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए एक हफ्ते की अंतरिम जमानत मिलने के बाद शुक्रवार को यहां तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. कारागार अधिकारियों के अनुसार, उमर खालिद को शुक्रवार सुबह रिहा किया गया. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने उमर खालिद को जमातन दी थी. खालिद को 23 से 30 दिसंबर तक के लिए जमानत दी गई है.
बता दें, उमर खालिद पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत कथित रूप से फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों का मुख्य षड्यंत्रकारी होने का मामला दर्ज किया गया था. इन दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हुए थे. संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) और राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी (एनआरसी) के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई थी. दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया था.