Home Nagpur नागपुर: बड़ी जामा मस्जिद मोमिनपुरा के चुनाव पर विवाद, मामला हाईकोर्ट पहुँचा

नागपुर: बड़ी जामा मस्जिद मोमिनपुरा के चुनाव पर विवाद, मामला हाईकोर्ट पहुँचा

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नागपुर: बड़ी जामा मस्जिद मोमिनपुरा के चुनाव पर विवाद, मामला हाईकोर्ट पहुँचा

मतदाता सूची तैयार किए बिना चुनाव कराने का आरोप; मोहम्मद आबिद की याचिका पर वक्फ मंडल सहित संबंधित अधिकारियों को नोटिस, एडवोकेट आदिल मिर्जा ने याचिकाकर्ताओं की ओर से की पैरवी

नागपुर, 24 अक्टूबर। नागपुर के मोमिनपुरा स्थित बड़ी जामा मस्जिद की चुनाव प्रक्रिया को लेकर विवाद सामने आया है। मूल स्कीम के प्रावधानों के अनुसार मतदाता सूची तैयार किए बिना चुनाव कराने का आरोप लगाते हुए मामला मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ पहुँचा है।

याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि चुनाव से पहले पात्र मतदाताओं की सूची तैयार करना आवश्यक होने के बावजूद पुरानी सूची के आधार पर चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। इस संबंध में महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडल के समक्ष कई आवेदन और आपत्तियाँ प्रस्तुत की गई थीं, लेकिन उन पर निर्णय नहीं होने के कारण न्यायालय का रुख किया गया।

मोहम्मद आबिद एवं अन्य की ओर से रिट याचिका क्रमांक 9076/2026 दाखिल की गई है। याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट आदिल मिर्जा ने पैरवी की।

दिनांक 23 अक्टूबर 2026 को न्यायमूर्ति अनिल एस. किलोर एवं न्यायमूर्ति रजनीश आर. व्यास की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। उपलब्ध न्यायालयीन आदेश के अनुसार, प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए गए हैं और मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 अक्टूबर 2026 की तारीख निर्धारित की गई है।

इस मामले में महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला वक्फ अधिकारी, नागपुर तथा बड़ी जामा मस्जिद मोमिनपुरा के चुनाव अधिकारी को प्रतिवादी बनाया गया है।

याचिका में लंबित आवेदनों पर निर्णय लेने और चुनाव प्रक्रिया में मूल स्कीम के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने की मांग की गई है। अब मामले में आगे की सुनवाई के दौरान चुनाव प्रक्रिया और मतदाता सूची से संबंधित विवाद पर न्यायालय के समक्ष पक्ष रखे जाएंगे।