नागपुर हिंसा मामले में आरोपियों को बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने दी जमानत
बॉम्बे हाईकोर्ट नागपुर खंडपीठ ने नागपुर हिंसा से संबंधित मामले में दाखिल विभिन्न जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 9 आरोपियों इकबाल अंसारी, एजाज अंसारी, अबसार अंसारी, इज़हार अंसारी, अशफाकुल्ला अमीनुल्लाह, मुज्जमिल अंसारी, मोहम्मद राहिल मोहम्मद, यासिर इफ्तेकार अंसारी को जज उर्मिला जोशी ने जमानत दी। यह जमानत विस्तृत सुनवाई और आरोपियों की ओर से प्रस्तुत कानूनी दलीलों के पश्चात दी गई।
बता दें, छत्रपति संभाजीनगर जिले में औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग कर रहे विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन के दौरान अफवाह फैलने के बाद 17 मार्च को नागपुर के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर पथराव और आगजनी हुई थी।
आरोपियों की ओर से अधिवक्ता असीफ कुरैशी, अधिवक्ता शिररंग भांडारकर, अधिवक्ता रफ़ीक अकबानी, अधिवक्ता आदिल मोहम्मद, अधिवक्ता नावेद ओपाई एवं अधिवक्ता आदिल शेख की टीम ने प्रभावी रूप से पक्ष रखा। उन्होंने न्यायालय के समक्ष सभी आवश्यक तथ्यात्मक और कानूनी पहलुओं को सटीक रूप में प्रस्तुत किया, जिसे माननीय न्यायालय ने सराहा।
जमानत मंजूर किया जाना न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो इस सिद्धांत की पुन: पुष्टि करता है कि कोई भी व्यक्ति दोषी साबित होने तक निर्दोष माना जाता है। यह निर्णय न्याय की पारदर्शिता एवं निष्पक्षता का प्रतीक है।