PUNE : बेटे की मौत के गम में डूबे परिवार ने गणेश विसर्जन के दौरान तेज DJ बजाने से किया मना तो भीड़ ने परिवार के 6 लोगो को बेरहमी से पीटा

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सार

अधिकारी ने कहा कि संगीत पर आपत्ति जताने के बाद गणपति मंडल के आयोजकों और परिवार के कुछ सदस्यों के बीच बहस हो गई। इसके बाद उन्होंने संगीत बंद कर दिया और विसर्जन के लिए आगे बढ़ गए। बाद में रात करीब 11 बजे विसर्जन के बाद लौटते समय गणपति मंडल के कुछ सदस्यों ने बदला लेने के लिए पीड़ित सुनील शिंदे और परिवार के अन्य सदस्यों पर हमला कर दिया और उन्हें लोहे की छड़ों से पीटा गया। घटना में सभी को चोटें आईं।

विस्तार

महाराष्ट्र के पुणे जिले में बेटे की मौत के गम में डूबे परिवार की भीड़ द्वारा पिटाई का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में 21 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि पुणे में गणपति विसर्जन के दौरान पीड़ित परिवार के घर के बाहर से गुजर रहे जुलूस में डीजे पर तेज आवाज में संगीत बजाने पर आपत्ति जताने पर भीड़ ने कथित तौर पर चार सदस्यों की पिटाई कर दी, जिससे वे घायल हो गए। पुलिस ने कहा कि परिवार अपने एक सदस्य की मृत्यु का शोक मना रहा था, इसलिए उन्होंने तेज आवाज में डीजी नहीं बजाने का अनुरोध किया।

पुलिस अधिकारी ने कहा कि घटना 25 सितंबर की है, जब गणपति विसर्जन जुलूस शिंदे वस्ती क्षेत्र में सोमातने फाटा के पास से गुजर रहा था, तो स्थानीय निवासी सुनील शिंदे ने आयोजकों से अनुरोध किया कि वे उनके घर के सामने से गुजरते समय डीजे संगीत न बजाएं क्योंकि वे 16 वर्षीय बेटे की मौत का शोक मना रहे थे। बेटे की नौ दिन पहले ही मौत हो गई थी।

अधिकारी ने कहा कि संगीत बजाने पर आपत्ति जताने के बाद गणपति मंडल के आयोजकों और परिवार के कुछ सदस्यों के बीच बहस हो गई। इसके बाद उन्होंने संगीत बंद कर दिया और विसर्जन के लिए आगे बढ़ गए। बाद में रात करीब 11 बजे विसर्जन के बाद लौटते समय गणपति मंडल के कुछ सदस्यों ने बदला लेने के लिए पीड़ित सुनील शिंदे और उनके परिवार के अन्य सदस्यों पर हमला कर दिया और उन्हें लोहे की छड़ों से पीटा गया। घटना में सभी को चोटें आईं।

उन्होंने कहा कि इस मामले में कुल 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अदालत ने एक अक्टूबर तक उन्हें पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने कहा कि पीड़ित परिवार से शिकायत मिलने के बाद आईपीसी की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया और तत्काल कार्रवाई करते हुए दो महिलाओं सहित 21 लोगों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने आईपीसी की धारा 307, 323 के साथ महाराष्ट्र पुलिस एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। आगे की जांच चल रही है।