Chhattisgarh coal block Scam: दिल्ली की विशेष अदालत ने पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दर्डा और उनके बेटे देवेंदर दर्डा को 4 साल कैद की सजा सुनाई है।
Chhattisgarh coal block Scam: छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक आवंटन से जुड़े अनियमितता के मामले में दिल्ली की विशेष अदालत ने बुधवार को पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दर्डा और उनके बेटे देवेंद्र दर्डा को 4 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा मेसर्स जेएलडी यवतमाल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मनोज कुमार जयसवाल को भी चार साल कैद की सजा सुनाई गई।
अदालत ने इसी मामले में पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, दो वरिष्ठ लोक सेवकों केएस क्रोफा और केसी सामरिया को भी तीन साल की जेल की सजा सुनाई है।
सीबीआई ने कहा कि कोयला आवंटन घोटाले में ये 13वीं सजा है। इस घोटाले ने 2012 में तत्कालीन प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह की सरकार को हिलाकर रख दिया था।
इसी महीने की शुरुआत में ठहराए गए दोषी
जुलाई महीने की शुरुआत में विशेष न्यायाधीश संजय बंसल ने उन्हें भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश) और 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करना) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोषी ठहराया था।
सीबीआई ने मांगी थी अधिकतम सजा
अदालत में बहस के दौरान सीबीआई ने अधिकतम सजा की मांग की। दावा किया कि दर्डा और उनके बेटे देवेंद्र ने जांच को प्रभावित करने के लिए पूर्व सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा से उनके आवास पर मुलाकात की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कोयला घोटाला मामलों की जांच को प्रभावित करने की कोशिश करने के प्रथम दृष्टया आरोपों में सिन्हा की भूमिका की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया था।
सीबीआई के वरिष्ठ लोक अभियोजक एपी सिंह ने आगे दावा किया कि मामले के एक गवाह ने कहा कि उसे जयसवाल ने धमकी दी थी, जिसने उसे उसके खिलाफ गवाही न देने के लिए प्रभावित करने की कोशिश की थी