लखनऊ अवैध धर्मांतरण मामले में 14 दोषी, मौलाना कलीम सिद्दीकी,उमर गौतम समेत 10 दोषियों को उम्रकैद की सजा

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Lucknow Illegal Conversion Case: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अवैध धर्मांतरण मामले में स्पेशल एनआईए-एटीएस कोर्ट ने मौलाना उमर गौतम और मौलाना कलीम सिद्दीकी सहित अन्य 10 आरोपियों को अवैध धर्मांतरण मामले में दोषी पाए जाने पर उम्रकैद की सजा सुनाई दी है. कोर्ट ने अन्य 4 आरोपियों को राहुल भोला, मन्नू यादव, कुणाल अशोक चौधरी और सलीम को 10-10 साल की सजा सुनाया है. 

लखनऊ अवैध धर्मांतरण मामले में स्पेशल कोर्ट ने कुल 14 को दोषी पाया है. कोर्ट ने इनमें से 10 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जबकि चार अन्य आरोपियों को दस साल की कारावास की सजा सुनाई गई है. अवैध धर्मांतरण मामले में एक आरोपी इदरीश कुरैशी को हाईकोर्ट से स्टे मिला है. 

इन धाराओं के तहत कोर्ट ने पाया दोषी 
स्पेशल कोर्ट एनआईए-एटीएस ने आईपीसी की धारा 417, 120b, 153a, 153b, 295a, 121a, 123 और अवैध धर्मांतरण की धारा 3, 4, व 5 के तहत दोषी पाया है. एनआईए – एटीएस स्पेशल कोर्ट के जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी के मामले में सजा सुनाएंगे. आरोपियों को दोषी पाए जाने वाली धाराओं में 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का है प्रावधान.

इन लोगों को बनाया गया है मुजरिम
मोहम्मद उमर गौतम के अलावा इस मामले में दोषी ठहराए गए अन्य आरोपियों में मौलाना कलीम सिद्दीकी, प्रकाश रामेश्वर कावड़े उर्फ ​​आदम, कौशर आलम, भूप्रिया बंधो उर्फ ​​अरसलान मुस्तफा, डॉ. फराज बाबुल्लाह शाह, मुफ्ती काजी जहांगीर आलम काजमी, इरफान शामिल हैं। शेख उर्फ ​​इरफान खान, राहुल भोला उर्फ ​​राहुल अहमद, मन्नू यादव उर्फ ​​अब्दुल मन्नान, सलाउद्दीन जैनुद्दीन शेख, अब्दुल्ला उमर, मो. सलीम, कुणाल अशोक चौधरी, धीरज गोविंद राव जगताप और सरफराज अली जाफरी.