17 मार्च को नागपुर के महल इलाके में हुए हिंसक घटनाक्रम में मुख्य आरोपी और माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी (MDP) के अध्यक्ष फैहीम शमीम खान (उम्र 38) को ज़िला सत्र न्यायालय ने सख्त शर्तों के साथ ज़मानत दे दी है। यह जानकारी उनके वकील अश्विन इंगोले ने दी।
जिला न्यायाधीश अजय कुलकर्णी ने ज़मानत देते हुए खान को हर महीने में दो बार गणेशपेठ पुलिस स्टेशन में हाज़िरी लगाने, जांच और कोर्ट कार्यवाही में सहयोग करने और 1 लाख रुपये का मुचलका भरने के निर्देश दिए हैं।
फैहीम खान के खिलाफ गणेशपेठ पुलिस थाने में कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया था, जिनमें भारतीय न्याय संहिता (2023), विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान रोकथाम अधिनियम, शस्त्र अधिनियम और अवैध जमावड़े व भड़काऊ भाषणों से संबंधित धाराएं शामिल हैं।
सरकारी वकील नितिन तेलगोटे ने बताया कि फैहीम खान को समानता के आधार पर ज़मानत दी गई है, क्योंकि इसी मामले में शामिल 68 से अधिक अन्य आरोपियों को पहले ही ज़मानत दी जा चुकी है। हालांकि उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि मामले की सुनवाई कब शुरू होगी।
माना जाता है कि विश्व हिंदू परिषद (VHP) और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मुगल शासक औरंगज़ेब का पुतला जलाया था। आरोप है कि जिस कपड़े में पुतला जलाया गया था, उस पर कलमा लिखा हुआ था। इसे लेकर प्रतिक्रिया में फैहीम खान और कई अन्य लोग गणेशपेठ पुलिस स्टेशन के बाहर एकत्र हुए और संबंधित समूहों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, उसी दिन बाद में फैहीम खान ने एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए भड़काऊ संदेशों से भीड़ को उकसाया, जिससे 500 से अधिक लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। इस दौरान पुलिस पर हमला, वाहनों और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं हुईं।
गौरतलब है कि फैहीम खान ने हाल ही में संपन्न हुए 2024 लोकसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के खिलाफ चुनाव लड़ा था और उन्हें 1,000 वोट मिले थे।