समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खां का वोटर देने का अधिकार खत्म कर दिया गया है। वोटर लिस्ट से नाम हटाया गया। पांच दिसंबर को रामपुर उपचुनाव में अब आजम खां वोट नहीं डाल पाएंगे। बता दें कि बुधवार को ही भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने आजम खां का वोट देने का अधिकार समाप्त किए जाने की मांग की थी। इसको लेकर उन्होंने एसडीएम सदर और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी रामपुर विधानसभा क्षेत्र से शिकायत की थी।
उन्होंने एसडीएम सदर को भेजे पत्र में कहा था कि भडकाऊ भाषण देने के मामले में सपा नेता आजम खां को कोर्ट ने तीन वर्ष के कारावास और जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। सजा दोष सिद्ध होने के बाद हुई है। ऐसे में चुनाव आयोग ने आजम खां की सदस्यता रद्द कर दी है। जिसकी वजह से रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। चूंकि, आजम खां सजायाफ्ता हैं, लिहाजा चुनाव अयोग के आरपीसी एक्ट की धारा-16 के अंतर्गत एक अपराधी को वोट देने के अधिकार से वंचित किया गया है। ऐसे में आजम खां का नाम भी मतदाता सूची से काटा जाए। ताकि, नियमों और कानून का पालन हो सके।