नागपुर. भाजपा नेता सना खान हत्याकांड में आरोपी रविशंकर मंगतराम यादव उर्फ रब्बू चाचा को गुरुवार को जिला व सत्र न्यायाधीश एम.एस. कुलकर्णी ने जमानत दे दी. सना की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी अमित उर्फ पप्पू शाहू और उसके नौकर को गिरफ्तार किया था. जांच में आरोपी रब्बू की भूमिका सामने आई. पुलिस ने रब्बू को भी गिरफ्तार कर लिया.
पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद से सभी आरोपी जेल में थे. 2 दिन पहले ही सना की मां ने सरकार और पुलिस से डिमांड की थी कि इस मामले में आरोपियों को बेल न मिले. उनकी बेटी की लाश अब तक नहीं मिली है. किसी भी आरोपी को जमानत मिलने से जांच प्रभावित हो सकती है. साथ ही मुख्य आरोपी अमित उर्फ पप्पू शाहू का नार्को टेस्ट करवाने की भी अपील की थी.
इस बीच रब्बू द्वारा जमानत याचिका दायर की गई. बचाव पक्ष ने न्यायालय को बताया कि पुलिस द्वारा दायर की गई चार्जशीट में रब्बू के षड्यंत्र में शामिल होने के कोई भी सबूत नहीं हैं. अब तक सना का शव भी नहीं मिला है. इसलिए उसकी हत्या होने के भी कोई सबूत नहीं है?. न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद रब्बू को 50,000 रुपये के निजी मुचलके पर सशर्त जमानत मंजूर की.