नागपुर: कांग्रेस (Congress) के वरिष्ठ नेता सुनील केदार (Sunil Kedar) को बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ (Bombay High Court Nagpur Bench) से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने केदार को ज़मानत दी है, एक लाख के मुचलके पर अदालत ने जमानत दी। हालांकि, अदालत ने कांग्रेस नेता को हर महीने जिला कोर्ट (District Court) में हाजिरी लगाने का भी आदेश दिया है। जस्टिस उर्मिला जोशी (Urmila Joshi) की सिंगल बेंच में यह सुनवाई हुई।
बताते चले की, केदार को 153 करोड़ के नागपुर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक बांड घोटाला (NDCCB Scam) मामले में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सुनील केदार की जमानत याचिका पर जमानत दी। इससे पहले सेशन कोर्ट ने केदार को पांच साल की सजा सुनाई थी और फिर सत्र न्यायालय ने केदार की जमानत अर्जी को भी खारिज कर दिया था इसके बाद सुनील केदार ने हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में का दरवाजा खटखटाया।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील मनोहर ने कहा की ” केदार 22 सालो से बैंक घोटाले मामले में जमानत पर बाहर है. इस दौरान के केदार ने ना ही अदालत के नियमों का उल्लंघन किया और ना ही किसी भी अन्य शख़्स को डराने – धमकाने का प्रयास किया। ऐसे में केदार को जमानत देना उचित होगा। वही, राज्य सरकार की ओर से दलीलें पेश कर रहे है राजा ठाकरे ने केदार को जमानत देने का विरोध किया।
राज्य सरकार की तरफ से सरकारी वकील ने कहा की केदार मामले में मुख्य आरोपी है और उन्ही के अध्यक्ष रहते हुए बैंक में यह घोटाला हुआ है.साथ ही केदार ने अपने पद का दुरुपयोग भी किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस उर्मिला जोशी ने एक लाख रुपये के मुचलके पर केदार को जमानत देने का फैसला सुनाया।
समर्थको ने मनाया जश्न
जमानत याचिका की सुनवाई को देखते हुए हाईकोर्ट परिसर के बाहर बड़ी संख्या में केदार समर्थक मौजूद रहे। जैसे ही केदार को हाई कोर्ट से जमानत मिली उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। केदार समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया।