इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनके खिलाफ शुरू किए गए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) मामले में जमानत दे दी। जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने कप्पन को जमानत दी। लखनऊ कोर्ट द्वारा इस मामले में जमानत देने से इनकार करने के बाद कप्पन ने अक्टूबर 2022 में जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख किया था। कप्पन के खिलाफ दर्ज अन्य सभी मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने के 3 महीने बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश ने जेल से रिहाई का मार्ग प्रशस्त किया। गौरतलब हो कि सुप्रीम कोर्ट ने 9 सितंबर को हाथरस साजिश मामले में 6 अक्टूबर, 2020 से यूपी पुलिस की हिरासत में रहे कप्पन को जमानत दे दी थी।