राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा टेरर फंडिंग मामले में गिरफ्तार किए गए कश्मीरी मस्जिद के इमाम जावेद अहमद लोन को दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को जमानत दे दी।15 फरवरी 2022 को गिरफ्तार किए गएजावेद अहमद लोन को जमानत देते हुए अदालत ने केंद्रीय एजेंसी से कहा कि किसी व्यक्ति को घर बनाने में मदद करना या किसी व्यक्ति को उसकी बेटी के इलाज के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना अभियोग नहीं माना जा सकता है।लोन गांदरबल की एक मस्जिद में इमाम थे।एनआईए ने आरोप लगाया था कि लोन प्रतिबंधित मुस्लिम संगठन जमात-ए-इस्लामी कश्मीर का सदस्य था।केंद्रीय एजेंसी ने कहा कि उन्होंने लोन के कब्जे से जमात-ए-इस्लामी कश्मीर के सदस्यों की एक सूची बरामद की, जिन्होंने उनसे कथित तौर पर 15 लाख रुपये लिए थे। एनआईए ने आरोप लगाया कि लोन ने एक शख्स को घर बनाने के लिए आर्थिक मदद देने का वादा किया और दूसरे शख्स को अपनी बेटी की बीमारी के इलाज के लिए 500 रुपये दिए।हालांकि, यह देखने लायक होगा कि किसी व्यक्ति को घर बनाने में मदद करना या किसी गरीब व्यक्ति को बीमार बेटी के इलाज के लिए सक्षम बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, किसी भी तरह से ए-1 के खिलाफ अभियोग नहीं माना जा सकता है“जैसा कि हो सकता है, यह अदालत तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए पाती है कि यह एक उपयुक्त मामला है जहां ए -1 को जमानत दी जानी चाहिए। तदनुसार, ए-1 जावेद अहमद लोन को 30,0001 रुपये के निजी मुचलके पर उतनी ही राशि की एक जमानत राशि के साथ देश नहीं छोड़ने की शर्त पर जमानत दी जा रही है।लोन की ओर से पेश वकील अबू बक्र सब्बाक ने तर्क दिया कि लोन के घर पर बंदूक और गोला-बारूद पाए जाने के आरोप का अभियोजन पक्ष के दो गवाहों ने समर्थन नहीं किया क्योंकि उन्होंने अपने बयानों में कहा था कि एनआईए द्वारा कोई बरामदगी नहीं की गई थी।